Sunday, March 8, 2026
HomeAyodhya/Ambedkar Nagarअयोध्या26 जनवरी से बिना हेलमेट नही मिलेगा पेट्रोल

26 जनवरी से बिना हेलमेट नही मिलेगा पेट्रोल


अयोध्या। जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने जनपद के समस्त पेट्रोल पम्प के प्रोपराइटरों को निर्देशित किया है कि पम्प के प्रांगण में इस आशय से बड़े-बड़े होर्डिंग लगाना सुनिश्चित करे कि 26 जनवरी से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा। सहयात्री को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। पम्प संचालय यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरा सदैव सक्रिय रहे ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके। केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 एवं उ0प्र0 मोटर यान नियमावली, 1998 के नियम-201 के अनुसार सभी मोटर साइकिल चालकों एवं सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बी0आई0एस) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेडगियर (हेलमेट) पहनना अनिवार्य है। इन प्राविधानों का उल्लंघन केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 177 के तहत दंडनीय है, जिसमें जुर्माने का प्राविधान है। उक्त जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी अयोध्या ने दी है।

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