अम्बेडकर नगर। कोतवाली टांडा पुलिस ने मृत महिला के स्थान पर दूसरी महिला को खड़ी कर जमीन का रजिस्ट्री बैनामा कराने के मामले में न्यायालय के आदेश पर तात्कालीन उप निबंधक टाण्डा सहित चार लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। वर्ष 2004 का है। मोहल्ला मुबारकपुर रसूलपुर की चित्रांजलि पुत्री रमेश उपाध्याय के अनुसार उसकी मां कुसमा देवी पत्नी रमेश चन्द्र उपाध्याय निवासी ग्राम सोहन डिहवा की मृत्यु 6 मई 2000 को हो गयी थी तभी से उसके भाई ऋषिकांत माता की चल अचल संपत्ति पर बतौर वारिस काबिज व दखील चले आरहे है। इस बीच पता चला कि मेरी माता की जायदाद को विपक्षी राम कृष्ण पुत्र देवराम मिश्रा निवासी मोहल्ला नेहरू नगर,शिव दयाल,ईश्वरदत्त पुत्रगण शिवदास पांडेय निवासी ग्राम सोनहन थाना हंसवर ने तत्कालीन उप निबंधक टाण्डा परवीन सिंह से सांठगांठ कर एक अन्य महिला को कुसमा देवी बनाकर और उसका फोटो लगाकर 30 नवम्बर 2004 को रजिस्ट्री बैनामा करा लिया। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने तत्कालीन उप निबंधक सहित चार लोगों के विरुद्ध धारा 419,420,467,468,471 आई पी सी के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना कोतवाली के एस एस आई अरविंद कुमार पांडेय को सौंपी है।