अयोध्या। सभी प्रकार भुगतानों में आहरण वितरण अधिकारी का दायित्व है कि नियमानुसार आयकर कटौती की जाए। उसको राजकोष में समय पर जमा कराया जाय। यदि किसी व्यक्ति/फर्म द्वारा पैन कार्ड नहीं दिया जाता है तो उस केस में न्यूनतम 20 प्रतिशत की आयकर कटौती अनिवार्य रूप से की जाए। उक्त बातें मुख्य कोषाधिकारी ममता सिंह ने टीडीएस एवं टीसीएस कटौती व संचय के सम्बंध आयोजित सेमिनार में कही।
उन्होनें आगे कहा कि यदि विभाग द्वारा किसी फर्म की आयकर कटौती नही की जाती है तो उसकी पैनालिटी आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वसूले जाने का प्राविधान है।
उन्होनें बताया कि यदि किसी विभाग को किसी भी किस्म की कोषागार सम्बंधी समस्या आती है तो वह अपने पटल सहायक से जानकारी प्राप्त कर निदान करा सकता है और यदि पटल सहायक द्वारा समस्या का समाधान नही हो पाता है तो उसकी जानकारी मुझे दी जाए उसको ससमय निस्तारण करने का प्रयास किया जायेगा।
सेमिनार के दौरान वहां उपस्थित आहरण वितरण अधिकारी एवं पटल सहायकों द्वारा की जाने वाली आयकर कटौती के सम्बंध में आने वाली समस्याओं को प्रस्तुत किया गया। जिसका निस्तारण प्रक्रिया बताकर समस्या का समाधान किया गया। इस अवसर पर जनपद के अधिकतम विभागों के आहरण वितरण अधिकारी व अपलोडर सेमिनार में उपस्थित रहे।