जलालपुर अंबेडकरनगर।अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले मे आरोपी को 20 वर्ष का कारावास और 39 हजार रूपए का अर्थदंड लगाया है। प्रकरण कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में बीते वर्ष 2019 की है। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी जुलाई 2019 में गांव के प्रधान के खेत में धान का पौधा उखाड़ने के लिए गई थी। इसी दौरान किशोरी लघु शंका के लिए खेत में चली गई जहां पहले से मौजूद उफरौली गांव निवासी फूलचंद नामक व्यक्ति ने उसे दबोच लिया और जबरिया उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित किशोरी रोती बिलखती अपने घर आई और आप बीती परिजनों को बतायी । बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना सुन परिजनों के हैरान हो गए। तत्समय पीड़िता की माता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी फूलचंद के विरुद्ध दुष्कर्म और पास्को एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कर चार्ज शीट अदालत को भेज दी। माननीय अदालत में हुई सुनवाई के बाद युवक के विरुद्ध अपराध सिद्ध हुआ।अपर सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट सुशील कुमार ने आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास और 30 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना की तय शुदा राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।