लखनऊ, 17 जनवरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोविड काल में जमा की गयी स्कूल फीस को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। इस दौरान जमा 15 प्रतिशत स्कूल फीस माफ होगी। यह आदेश चीफ जस्टिस राजेश बिंदल व जस्टिस जेजे मुनीर की बेंच ने दिया है। इसको लेकर दायर की गयी याचिकाओं पर 6 जनवरी को सुनवाई हुई थी। जिसमें सोमवार को फैसला आया है।

अभिभावकों ने याचिका दायर करके कहा था कि 2020-21 में कोविड के कारण लाकडाउन लगा हुआ था। इस दौरान सभी स्कूल बंद चल रहे थे। केवल आनलाईन पढ़ाई ही चल रही थी। स्कूल पूरी फीस वसूल रहे थे। जबकि निजी स्कूलों ने ट्यूशन को छोड़कर कोई सुविधा नहीं दी। स्कूलों में मिलने वाले जो सुविधाएं नहीं मिली है। उस फीस के लिए वह जवाबदेह नहीं है। मामले में हाईकोर्ट ने 15 प्रतिशत स्कूल फीस माफ करने का आदेश दिया। यह आदेश यूपी के सभी स्कूलों पर लागू होगा। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 2020-21 में जो फीस दी गयी थी उसका 15 प्रतिशत अगले सत्र में एडजस्ट किया जायेगा। जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके है उनका 15 प्रतिशत काटकर उन्हें वापस किया जायेगा।