अयोध्या, 12 जनवरी । पाक्सो एक्ट में एक अभियुक्त को न्यायालय ने तीन साल के कारावास व दस हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। न्यायालय पाक्सो-1 ने धारा 354 क आईपीसी व 7/8 पाक्सों एक्ट के मुकदमें में अभियुक्त रघुवीर गोस्वामी पुत्र शिवलाल गोस्वामी नि0 बिसौली थाना रौनाही जनपद अयोध्या पर दोष सिद्ध किया है। जिसमें रघुवीर गोस्वामी को तीन साल के कारावास व दस हजार अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। जिसमें अभियोजन पक्ष से पैरवी करने वाले पैरोकार अवलेन्द्र कुमार व लोक अभियोजक अभिषेक रघुवंशी, लोक अभियोजक विनोद कुमार उपाध्याय का सराहनीय योगदान रहा।