Sunday, September 22, 2024
HomeAyodhya/Ambedkar Nagarअयोध्यापिछडे वर्ग के गरीब लड़कियों के विवाह अनुदान हेतु वेबसाइट पर कर...

पिछडे वर्ग के गरीब लड़कियों के विवाह अनुदान हेतु वेबसाइट पर कर सकते हैं आवेदन


अयोध्या। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अल्पसंख्यक वर्ग के छोड़कर अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी जारी बेबसाइट  www.shadianudan.upsdc.gov.in  पर दिये गये लिंक पर आनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

जिलाधिकारी नितीश कुमार ने बताया कि इसमें पंजीयन के लिये अब पिता, माता, अभिभावक के आधार के साथ-साथ बेटी के आधार की भी केवाईसी सुनिश्चित की जायेगी। इसके लिये अपना आधार नम्बर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन की प्रक्रिया अपनाई गयी है। पंजीकरण करते समय आधार का लिंक मोबाइल नम्बर के साथ होना अनिवार्य है, जिसमें दोनों के आधार की ईकेवाईसी का अभिप्रमाणन किया जा सके। प्राप्त ओटीपी से लॉगिन कर पंजीकरण के आगे की प्रक्रिया की जायेगी।

उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत आवेदक की वार्षिक आय अधिकतम एक लाख रूप्ये प्रतिवर्ष होनी चाहिए। विवाह हेतु आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु शादी की तिथि को 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला व विकलांग आवेदक के वरीयता प्रदान की जायेगी। आवेदक के अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी अनुदान की धनराशि प्रति पुत्री बीस हजार रूप्ये प्रदान किया जाता है। योजना का लाभ लेने हेतु आनलाइन आवेदन शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन पश्चात तक किया जा सकता है।

आनलाइन आवेदन फाइनल सबमिट करने के उपरान्त उसका प्रिन्ट आउट सभी संलग्नकों के साथ ग्रामीण क्षेत्र हेतु सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय एवं नगरीय क्षेत्र हेतु सम्बन्धित तहसील कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। जानकारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अयोध्या ने दी है।

Ayodhya Samachar

Ayodhya Samachar
Ayodhya Samachar
Ayodhya Samachar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments