अंबेडकर नगर। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में किशोर न्याय एवं बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के संबंध में प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशला में एसजेपीयू के कर्तव्य एवं दायित्व के बारे में अवगत कराया गया तथा किशोर न्याय अधिनियम के अनुरूप बच्चों के हित में कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया। अनिल कुमार यादव बाल संरक्षण मंडल इकाई यूनिसेफ के कार्यकर्ता द्वारा जे0जे0 एक्ट की धारा 74, 77, 78 ,79, 81 व 107 के बारे में प्रशिक्षित किया गया एवं संभावित बाल विवाह के रोकथाम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। संरक्षण अधिकारी द्वारा यह बताया गया यदि कोई व्यक्ति नाबालिग बच्चे की शादी कराता है या सम्मिलित होता है तो उसे दो वर्ष की सजा व एक लाख का जुर्माना का प्रावधान है। बैठक में राम नायक वर्मा अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, प्रीति सिंह संरक्षण अधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई, प्रभारी निरी0 ए एच टी यू शिवानंद, प्रभारी महिला सहायता प्रकोष्ठ उपनिरीक्षक शिवांगी त्रिपाठी, आरक्षी सोनू सिंह, महिला आरक्षी पूनम यादव, महिला आरक्षी दीक्षा सिंह एएचटीयू एवं जनपद के समस्त थानों पर नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी एवं महिला हेल्प डेस्क कर्मी मौजूद रहे।