मिल्कीपुर, अयोध्या। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने हेतु मिल्कीपुर तहसील सभागार में शिविर आयोजित किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के शिविर में अध्यक्ष परिवार न्यायालय की अपर जिला जज एकता सिंह व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायालय फैजाबाद के सचिव शैलेंद्र सिंह यादव एवं जिला विधिक प्राधिकरण पैनल लॉयर श्वेता राज सिंह ने पहुंचकर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दें।
मिल्कीपुर तहसील सभागार में रविवार को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अयोध्या की ओर से आयोजित जागरूकता शिविर में तहसील क्षेत्र से आई महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। शिविर में आई अपर जिला जज एकता सिंह ने महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके मूलभूत अधिकारों सेेे अवगत कराया। शिविर में महिलाओं के कानूनी अधिकार को लेकर समानता का अधिकार, समान पारिश्रमिक का अधिकार, कार्यस्थल पर छेड़छाड़/यौन उत्पीड़न से संरक्षण का अधिकार, नाम छापने का अधिकार, घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार, मातृत्व संबंधी लाभ के लिए अधिकार, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार, रात में गिरफ्तारी ना होने का अधिकार, गरिमा एवं शालीनता से जीने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, पीड़िताओ को क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार सहित अन्य महत्वपूर्ण अधिकारों पर विस्तृत जानकारी दी गई। इस मौके पर तहसीलदार मिल्कीपुर पवन कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण मिल्कीपुर के वॉलिंटियर सहित क्षेत्र से आई महिलाए एवं बालिकाएं मौजूद रही।