अयोध्या। जिला निर्वाचन अधिकारी नितीश कुमार ने बताया कि मतदाता सूचना पर्ची बीएलओ के माध्यम से मतदान तिथि से कम से कम 5 दिन पूर्व वितरित हों। मतदाता सूचना पर्ची पर मतदेय स्थल, मतदान का दिनांक व समय आदि का उल्लेख रहता है। मतदान सूचना पर्ची को मतदाता के पहचान दस्तावेज के रूप में नही माना जायेगा। मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मतदाता सूचना पर्ची के साथ वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक साथ लाना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के चुनाव में मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतदाता पहचान पत्र न होने पर पहचान के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको व डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र अथवा राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी(यूडीआईडी) कार्ड, प्रस्तुत कर सकता है।
यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किये जायेंगे। लेकिन उसका नाम जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदेय स्थल की सूची में उपलब्ध होना चाहिए। उक्त जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने दी है।