अयोध्या। खाद्य विभाग द्वारा अवमानक पाए गए खाद्य पदार्थ के संग्रहित नमूनों व उनकी जांच रिर्पोट के आधार पर न्याय निर्णयन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी नगर द्वारा विभिन्नों प्रतिष्ठानों खाद्य पदार्थों के व्यापारियों पर अर्थदंड लगाया है। जून माह में कुल 30 मुकदमों दस लाख चौतीस हजार रूपये अर्थदंड लगाया गया है। जांच में अवमानक, मिथ्या छाप, तथा मिसलीडिंग टू कन्ज्यूमर पाए जाने के मामलों में न्यायालय ने अर्थदण्ड लगाया है। खाद्य विभाग द्वारा जिले में लगातार अभियान चला कर खाद्य पदार्थों की जांच का नमूनों को सग्रहित कर जांच के लिए भेजा जाता है।
सहायक खाद्य आयुक्त प्प् मानिक चंद्र सिंह ने बताया कि जून माह में 30 व्यापारियों पर अर्थदण्ड न्यायालय द्वारा लगाया गया है। संरसों के तेल, क्रेजी पोला, मेन्चूरियन भेल, नमकीन, पनीर, दूध, आईस कैंडी सलूशन, बेसन, बिस्किट के संग्रहित नमूने जो जांच में सही नही पाए गए। मामले में न्यायालय द्वारा अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड को 30 दिन के भीतर जमा करना है। यदि अर्थदंड जमा नही किया जाता हो वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा।