अयोध्या। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम और पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 1 जनवरी 2026 से वाहनों के आगे-पीछे की केवल फोटो खींचकर बनाए गए चालान न्यायालय में मान्य नहीं होंगे। चालान की वैधता के लिए वाहन चालक के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह निर्णय आम वाहन चालकों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। लंबे समय से वाहन चालक फोटो आधारित चालानों के कारण अनावश्यक परेशानियों और मानसिक उत्पीड़न का सामना कर रहे थे। कई मामलों में बिना चालक की जानकारी के चालान जारी कर दिए जाते थे, जिससे निर्दोष लोगों को कठिनाई उठानी पड़ती थी।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी और पुलिस कार्रवाई में मनमानी पर अंकुश लगेगा। नेताओं का कहना है कि इस फैसले से वाहन चालकों को राहत मिलेगी और न्याय व्यवस्था में उनका विश्वास और मजबूत होगा।