Sunday, March 8, 2026
HomeAyodhya/Ambedkar Nagarअम्बेडकर नगरकिशोरी को भगाए जाने के मामले में आरोपी को पांच साल की...

किशोरी को भगाए जाने के मामले में आरोपी को पांच साल की सजा


जलालपुर अम्बेडकरनगर। किशोरी को भगाने के दर्ज मामले मे पुलिस की सख्त पैरवी के चलते न्यायालय ने आरोपी को पांच वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये से दंडित किया है। प्रकरण जैतपुर थानाक्षेत्र के वर्ष 2021का एक गाँव का है। गांव निवासिनी पीडि़त माँ ने पुलिस को तहरीर देते हुए थाना मे शिकायत की थी कि सुल्तानपुर जनपद के थाना दोस्तपुर  गांव के पसियापारा निवासी विशाल यादव पुत्र विजय बहादुर यादव जो मेरे गांव मे रिश्तेदारी होने के कारण अक्सर आता जाता था। पडोस होने की वजह से मेरे घर पर भी आने जाने लगा। जो मेरी 14 वर्षीय पुत्री को दो लोगों के साथ मिलकर भगा ले गया। पुलिस पीडिता की तहरीर पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा कर कार्यवाही की थी। जैतपुर थानाध्यक्ष वंदना अग्रहरी के कडे पैरवी के चलते न्यायालय ने आरोपी को पांच वर्ष की सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

Most Popular

Ayodhya Samachar
Ayodhya Samachar
Ayodhya Samachar
Ayodhya Samachar

Recent Comments