अंबेडकर नगर। उत्तर प्रदेश के कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु / दिव्यांग होने की स्थिति में उनके परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मृतक / दिव्यांग कृषकों के परिवारों को आर्थिक सहायता हेतु राज्य सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना” संचालित है। योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृतक कृषकों के परिवारों को अधिकतम पांच लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जनपद में शुक्रवार को 19 मृतक एवं दो दिव्यांग सहित कुल 21 के आवेदन पत्रों में कुल 26 लाभार्थियों को एक करोड़ रूपये जनपद कोषागार के माध्यम से सम्बन्धित लाभार्थियों को उनके बैंक खाते में आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है। जनपद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक प्राप्त कुल बजट 16 करोड़ 11 लाख 70 हजार से 347 स्वीकृत आवेदन पत्रों में निहित धनराशि का 396 लाभार्थियों में भुगतान किया जा चुका है।