अयोध्या। बकरीद, मोहर्रम तथा विभिन्न सेवा आयोगों की प्रतियोगी व शैक्षाणिक परीक्षाओं को लेकर जनपद में 21 जुलाई तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट अयोध्या नितीश कुमार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक शान्ति, कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा एवं जनजीवन को सामान्य बनाये रखने की दृष्टि से जनपद की सम्पूर्ण सीमा में इसके अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु निषेधाज्ञाएं लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। यदि बीच में वापस न लिया गया तो दिनांक जुलाई तक प्रभावी रहेंगे। निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात उपरोक्त उपबन्धों में से निर्वाचन सम्बंधी प्रतिबंध प्रभावी नही रह जायेंगे। इस आदेश अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।