अम्बेडकर नगर। ई रिक्शा चलाने के लिए वैध लाइसेंस होने पर ही डीलर ई रिक्शा की बिक्री कर सकेंगे। लाइसेंस न होने पर प्रपत्र आन लाइन नहीं किया जाएगा। उप संभागीय परिवहन अधिकारी ने इस बाबत सभी ई रिक्शा डीलरो को इसकी सूचना दे दी गई है।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विगत दिनों सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या में कमी लाने हेतु समस्त स्टेक होल्डर विभागों को आवश्यक कार्यवाही किए जाने एवं प्रदेश के सभी ई-रिक्शा चालकों का सत्यापन कराते हुए नए ई-रिक्शा का पंजीयन ई-रिक्शा वाहन स्वामी द्वारा स्वयं या चालक के वैध लाइसेंस को पंजीयन प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत करने पर ही पंजीयन किया जाए तथा नाबालिग द्वारा ई-रिक्शा का संचालन किसी भी दशा में न करें इसको लेकर दिशा निर्देश दिया गया था। उप संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में पुलिस विभाग एवं परिवहन विभाग के द्वारा प्रवर्तन की कार्यवाही गतिमान है यदि कोई वाहन बिना पंजीयन के अथवा उपरोक्त नियमों की अवहेलना करते हुए पाया जायेगा, तो तत्सम्बन्धी ई-रिक्शा डीलर के ट्रेड-सर्टिफिकेट को निलम्बित एवं निरस्त किए जाने हेतु संस्तुति मुख्यालय भेज दिया जायेगा।