अयोध्या । जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र विजय सिंह ने बताया कि आगामी दिनों में विभिन्न धार्मिक एवं राजनीतिक संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों आदि द्वारा जनपद अयोध्या के विभिन्न भागों में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, पदयात्रा इत्यादि द्वारा अथवा अन्य प्रकार के अविधिक, असामाजिक, किया कलापों एवं कार्यक्रमों से शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है। आगामी दिनों में जमात-उल-विदा (अलविदा), रमजान का अन्तिम शुक्रवार, चेटीचन्द, ईद-उल फितर, महर्षि महाराजा निषाद राज गुहा जयंती, रामनवमी मेला, महावीर जयंती, डा0 भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस, चन्द्रशेखर जयंती, गुड फ्राइडे, ईस्टर सैटरडे ईस्टर मन्डे, परशुराम जयंती, लोक नायक महाराणा प्रताप जयंती, बुद्ध पूर्णिमा आदि विभिन्न त्योहारों व जन्मदिवस के साथ ही विभिन्न सेवा आयोगों की प्रतियोगी, शैक्षणिक परीक्षाएं आदि आयोजित होना सम्भावित हैं।
जिस कारण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक, शान्ति, कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा एवं जनजीवन को सामान्य बनाये रखने की दृष्टि से जनपद की सम्पूर्ण सीमा में इसके अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु निषेधाज्ञाएं पारित करता की गई है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और यदि बीच में वापस न लिया गया, तो दिनांक 15 मई तक प्रभावी रहेगे। उन्होंने बताया कि आदेश अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।