अयोध्या। प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एंव विकास निगम लि0, लखनऊ के माध्यम से संचालित योजनाओं में वितरित किये गये ऋणों की वसूली में आशाजनक प्रगति न होने पर अनुसूचित जाति के ऋण गृहिताओं को एक मुश्त ऋण जमा करने हेतु एक मुश्त समाधान योजना की नई योजना में लाभ दिये जाने की घोषणा की गयी है। इस योजना में अब सरकार ने ऋण गृहिताओं को देय धनराशि एकमुश्त जमा करने पर सम्पूर्ण दण्ड ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज माफ कर ऋण अवधि का साधारण ब्याज लिये जाने की सुविधा दी गयी है। जिससे लाभार्थी को काफी लाभ होगा। यह योजना 15 दिसम्बर से 30 जून 2023 तक लागू की गयी है। विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी से सम्पर्क करें। उक्त जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी ने दी है।