अंबेडकर नगर। शनिवार को जनपद न्यायालय, परिसर में जनपद न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया जाना है। जनपद न्यायाधीश के निर्देशों के क्रम में इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी जुर्म संस्वीकृति के आधार पर लघु प्रकृति के फौजदारी वाद, एन०आई० एक्ट की धारा 138, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, वैवाहिक/पारिवारिक वाद, दीवानी बाद, मोटर दुर्घटना एवं प्रतिकर वाद, विद्युत अधिनियम से सम्बन्धित वाद, श्रम वाद एवं भूमि अध्याप्ति वाद, प्री-लिटिगेशन वाद, ऋण वाद, राजस्व वाद, चालानी वाद आदि सहित अन्य प्रकार के वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाना है।