◆ परिजनों को पुलिस ने बताया नाबालिक की नही कर सकते हैं शादी
अम्बेडकर नगर। महिला सहायता प्रकोष्ठ 1090 प्रभारी महिला उपनिरीक्षक शिवांगी त्रिपाठी व महिला कांस्टेबल पूनम शर्मा द्वारा पुलिस अधीक्षक डॉ0 कौस्तुभ द्वारा प्रार्थना पत्र जांच हेतु दिया गया था। जिसमें एक आवेदिका द्वारा बताया कि मेरे माता-पिता मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी करना चाह रहे है, जबकि मैं अभी 18 वर्ष की नहीं हुई हूं और मैं आगे पढ़ना चाहती हूं । इस जानकारी के पश्चात् तत्काल नाबालिग आवेदिका के माता-पिता से संपर्क किया गया व उन्हें महिला सहायता प्रकोष्ठ पुलिस कार्यालय बुलाया गया । माता-पिता के आने पर उनके द्वारा बताया गया कि हमारे एक लड़के की शादी लगी हुई है, उसी में हम अपनी बेटी की शादी भी करना चाह रहे थे । जिससे कि एक ही खर्च में दोनों शादियां हो जाती। तत्पश्चात् प्रभारी महिला सहायता प्रकोष्ठ द्वारा आवेदिका के माता पिता को बताया गया कि जब तक आपकी लड़की बालिग नहीं हो जाती है तब तक आप उसकी शादी नहीं कर सकते । जिस पर माता-पिता ने बताया कि जब तक लड़की बालिग व स्वयं शादी के लिए रजामंद नहीं हो जाती तब तक हम अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे । तत्पश्चात् आवेदिका व माता-पिता को साथ में खुशी-खुशी घर भेजा गया । घर पहुंचने के बाद पुनः जरिए दूरभाष बात कर खैरियत पूछी गयी । मौके पर आवेदिका अपने घर में अच्छे से रह रही है।