Friday, March 6, 2026
HomeAyodhya/Ambedkar Nagarअयोध्यागैंगरेप के आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा

गैंगरेप के आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा

अयोध्या। कोर्ट ने गैंग रेप के अभियुक्तों अरविन्द कुमार पाण्डेय , भानु प्रताप सिंह व देव प्रकाश को अंतर्गत धारा 376डी, 323,506 आईपीसी मे आजीवन कारावास व 20000-20000 रु0 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिसमें पुलिस ने प्रभावी पैरवी की थी। न्यायालय पाक्सों-2 फैजाबाद ने यह फैसला सुनाया है।
मामले में कोतवाली नगर में धारा 376डी, 323,506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें अरविन्द कुमार पाण्डेय दिनेश पाण्डेय नि0 सोफियापारा थाना पूराकलंदर जनपद अयोध्या, भानु प्रताप सिंह पुत्र रघुराज नि0 गुरौली थाना इनायतनगर जनपद अयोध्या, देव प्रकाश पुत्र सियाराम यादव नि0 तहसीनपुर थाना रौनाही जनपद अयोध्या को अंतर्गत धारा 376डी,323,506 आईपीसी मे दोष सिद्ध किया गया है जिसमें अभियुक्त अरविन्द कुमार पाण्डेय , भानु प्रताप सिंह व देव प्रकाश को आजीवन कारावास व 20000-20000 अर्थदंड से दंडित किया गया है अभियुक्तों को अभिरक्षा में लेकर मंडल कारागार भेजा गया, अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले पैरोकार मुख्य आरक्षी का0 विवेक सिंह तथा लोक अभियोजक के0पी0 सिंह व आशीष द्विवेदी का योगदान सराहनीय रहा है ।

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