◆ शादी में खाना खाने को लेकर हुआ था विवाद
◆ मारपीट में हुई थी एक की मौत, 26 अप्रैल 2021 की थी घटना
अयोध्या। शादी में खाना खाने को लेकर हुए विवाद के दौरान हुई मारपीट में एक की मौत के मामले में कोर्ट का फैसला आया है। गैर इरादतन हत्या के दोषी चार लोगों को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मोहिंदर कुमार की कोर्ट से यह फैसला आया है। मामले में प्रत्येक दोषी के ऊपर 5750 रुपए का जुर्माना भी लगा है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रवीण कुमार सिंह, राहुल सिंह ने मामले में पैरवी की थी।
घटना 26 अप्रैल 2021 की है। कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित जनौरा के रहने वाले अमरजीत पुत्र चैतू का आरोप था कि बहन के रिश्तेदारी अलावलपुर डहरिया थाना पूराकलंदर में वह शादी में शामिल होने की लिए गया था। जहां चंदन, उत्तम, अमरजीत ,अमित तथा अखिलेश ने लाठी डंडा से मारपीट की। जिसमे उसके रिश्तेदार श्री चंद्र को काफी चोट आई। जिन्हे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय ले गए। जहां कोविड के कारण इलाज नहीं हो सका। फिर उन्हे प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया । जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में अमरजीत पुत्र झिनकू, चंदन, अखिलेश व अतुल को सजा सुनाई गई है।