Sunday, September 22, 2024
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वित्तीय अनियमितता के आरोप में प्रबंधन में पूर्व प्रधानाचार्य को किया निलंबित


अम्बेडकर नगर। पूर्व तदर्थ प्रधानाध्यापक को वित्तीय अनियमितता के आरोप में, कालेज की प्रबन्धक उषा वर्मा द्वारा निलंबित कर दिया गया। मामला जय राम वर्मा बापू स्मारक इन्टर कॉलेज नाउसांडा का है।

जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्र के आधार पर प्रबन्ध समिति के पारित प्रस्ताव के अधीन गठित तीन सदस्यीय जाँच समिति ने अपनी जॉच आख्या दी है। बीते 20 अप्रैल को प्रबन्ध समिति की बैठक में पारित निर्णय में  सालिकराम वर्मा पूर्व तदर्थ प्रधानाचार्य / प्रवक्ता अंग्रेजी द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना में की गई गम्भीर वित्तीय अनियमितता में कन्वर्जन काष्ट पांच हजार छः सौ दो रुपए के व्यपहरण तथा 112.8 किग्रा खाद्यान्न के दुरूपयोग / गबन के प्रमाणन के साथ एक निर्दिष्ट अवधि 22 अक्टूबर.2018 से 24 दिसम्बर 2018 की विभिन्न तिथियों की जाँच में 2322 रूपए का अतिरिक्त गबन / दुरूपयोग पाया गया, इसके अतिरिक्त संस्था परिसम्पत्तियों के दुरूपयोग/व्यपहरण, विद्यालय का महत्वपूर्ण अभिलेख पत्र प्राप्ति व पत्र प्रेषण पंजिका छः जुलाई 2004 के पूर्व का पत्र प्रेषण पंजिका तथा 26 अगस्त 2018 से 10 अक्टूबर 2022 का पत्र प्रेषण व 31अगस्त.2018 से 11 अक्टूबर.2022 तक का पत्र प्राप्ति पंजिका व उससे सम्बन्धित समस्त पत्रावलियों का प्रभार अद्यतन हस्तगत्त न करना, बार-बार निर्देशों के बावजूद समय से विद्यालीय प्रभार हस्तगत न करना, प्रबन्धक के नाम पंजीकृत पत्र का संदिग्ध विलोपन, फर्जी बिल वाउचर, घोर अनधीनता, जानबूझकर कर्तव्योपेक्षा, दुराचरण, निधियों के दुरूपयोग तथा नैतिक अधमता के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।

निलम्बन अवधि में सालिकराम वर्मा को विभागीय प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता व अन्य अनुमन्य भत्ते तथा देय अवकाश स्वीकृत होंगे। उपर्युक्त प्रस्तर में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जब सालिकराम वर्मा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वह किसी सेवायोजन, व्यापारवृत्त, व्यवसाय में नहीं लगे हैं, तथा संस्था कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे।निलम्बन के आरोपों की जाँच हेतु पृथक से जाँच अधिकारी / जाँच समिति नामित किया जायेगा। उक्त निलम्बन के सम्बन्ध में आरोप पत्र अतिशीघ्र पृथक से निर्गत किया जायेगा।

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