अयोध्या, 11 नवम्बर। पाक्सो व एससी एसटी एक्ट के अभियुक्त को न्यायालय ने 5 वर्ष के कारावास व 16 हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। पुलिस ने मामले में प्रभावी पैरवी की थी। वहीं अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक अभिषेक यदुवंशी व विनोद उपाध्याय ने मामले की पैरवी थी। पुलिस पीआरओ सेल के मुताबिक अभियुक्त धमेन्द्र कुमार को धारा 354, 354 क, 452, 506 भादवि व 8 पाक्सों एक्ट, 3(2) एससी एसटी एक्ट में 5 वर्ष के कारावास व 16 हजार के अर्थदण्ड की सजा न्यायालय पाक्सों ने सुनाई है। थाना रौनाही में 2019 में अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था। जिसमें पुलिस ने चार्जशीट लगायी थी। अब इस मामले में अभियुक्त के खिलाफ दोष सिद्ध किया गया है। अभियुक्त धर्मेन्द्र को हिरासत में लेकर मण्डल कारागार भेज दिया गया।