अंबेडकर नगर। तहसील जलालपुर क्षेत्र के ग्राम सभा गोलपुर में ग्राम प्रधान द्वारा तालाब संख्या 156 पर कुछ दबंगों को जबरन कब्जा करा कर अवैध निर्माण कराया जा रहा है और कुछ लोगों ने पूर्व में ही कब्जा करके निर्माण कर लिया है। गांव के कुछ लोगों ने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन कोई कार्रवाई ना होने पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में एक याचिका रूआब अली बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य दाखिल किया था, जिसमें दो सितंबर 2022 को आदेश हुआ था कि धारा 67(6) यू पी आर के तहत उप जिलाधिकारी जलालपुर व जिलाधिकारी 90 दिन के अंदर उक्त तालाब पर किए गए अतिक्रमण को खाली कराएं। परंतु आज तक उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं हो सका। रूआब अली ने मजबूर होकर जिलाधिकारी को याददाश्तनामा के माध्यम से 27 सितंबर 2022 को उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 20558//20-21 जो कि दो सितंबर 2022 को अनुपालन हेतु आदेश हो चुका है,पुनः प्रार्थना पत्र दिया है। इधर उप जिला अधिकारी जलालपुर ने उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तालाब संख्या 156 स्थित ग्राम सभा गोलपुर की आख्या भेजी है।जिसमें उन्होंने उक्त तालाब पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा होना दिखाया है। फिर भी आज तक अवैध कब्जा नहीं हटाया गया।
ग्रामीण अनिल सिंह, फ़ैज़ मोहम्मद, मोहम्मद जाकिर,अकील अहमद महेंद्र वर्मा, प्रेम प्रकाश पाण्डेय,वेद प्रकाश मिश्र आदि तमाम लोगों ने बताया कि उक्त गांव में लगभग चार वर्ष पूर्व लाखों रुपए की लागत से बना ए एन एम सेंटर चारों तरफ से जंगल झाड़ियों से घिरा है और जंगली जानवरों तथा जहरीले जीव जंतुओं का अड्डा बना हुआ है, लेकिन जिम्मेदार लोग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। सेंटर की बदहाली को देखते हुए यहां कोई ए एन एम व अन्य नहीं रहता। आंगनबाड़ी केंद्र भी चारों तरफ से जंगल झाड़ी व गंदगी से घिरा हुआ है। बताया गया कि ग्राम प्रधान द्वारा कुछ अपात्र लोगों को आवास योजना का लाभ दिया गया है।और तमाम पात्र लोगों को वंचित कर दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त ग्राम सभा में विकास कार्य सिर्फ कागजों में ही दिखाए गए हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है।