Saturday, November 23, 2024
HomeAyodhya/Ambedkar Nagarअयोध्यामहिला सम्बंधी अपराधों में दो अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई सजा

महिला सम्बंधी अपराधों में दो अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई सजा

Ayodhya Samachar

अयोध्या। महिला सम्बंधी अपराधों में शामिल सुमेन्द्र उर्फ मोटू पुत्र भगौती नि0 जलवानपुरा थाना राम जन्मभूमि को सात वर्ष एवं 38 हजार अर्थदंड एवं रईस पुत्र हलीम निवासी रेलवे कालोनी को कोर्ट ने तीन वर्ष व 18 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पूरे प्रकरण में पुलिस ने प्रभावी पैरवी की थी।
विशेष न्यायालय पाक्सो-3 ने तीन जून को धारा 363/511/376/120बी/323/34 आईपीसी 3/4 पाक्सो एक्ट व एससी एसटी एक्ट थाना को0 अयोध्या जनपद अयोध्या में अभियुक्त सुमेन्द्र उर्फ मोटू पुत्र भगौती नि0 जलवानपुरा थाना राम जन्मभूमि जनपद अयोध्या एवं रईस पुत्र हलीम निवासी रेलवे कालोनी थाना अयोध्या जनपद अयोध्या को अंतर्गत धारा 336/511/376/120बी/323/34 आईपीसी व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(2) व एससी एसटी एक्ट में दोष सिद्ध किया गया है जिसमें अभियुक्त मो0 सुमेन्द्र उर्फ मोटू को अधिकतम 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 38000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है व अभियुक्त मो0 रईस को अधिकतम 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 18000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। दोनो अभियुक्तों को अभिरक्षा में लेकर मंडल कारागार भेजा गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले पूर्व पैरोकार आरक्षी मो अहद तथा लोक अभियोजक विजय ओझा व वीरेन्द्र मौर्य का योगदान सराहनीय रहा है।

Ayodhya Samachar
Ayodhya Samachar
Ayodhya Samachar
Ayodhya Samachar
Ayodhya Samachar
Ayodhya Samachar
Ayodhya Samachar
Ayodhya Samachar
Ayodhya Samachar
Ayodhya Samachar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments