जलालपुर, अम्बेडकर नगर। लेखपाल के कारनामो से परेशान होकर पीड़ित ने उपजिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौपकर कार्यवाही करने की मांग की है।प्रकरण विकास खण्ड भियांव की ग्राम पंचायत मरहरा का है। जहां लेखपाल ने व्यक्तिगत पूर्वजों की जमीन को पहले ग्राम समाज की श्रेणी में दर्ज कर दिया और बाद में इसी भूमि को गलत नाम से घरौनी बना दी, जिसकी शिकायत गांव निवासी जमाल अहमद ने उपजिलाधिकारी जलालपुर से किया है। उपजिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान मे लेते में जांच का आदेश दिया है।मरहरा निवासी जमाल अहमद ने उपजिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए कहा है कि गांव में उन के पुश्तैनी गड्ढे की जमीन को तत्कालीन लेखपाल ने गांव के ही रियाज अहमद के नाम पर गलत तरीके से घरौनी दर्ज कर दी।जिस की शिकायत समाधान दिवस में जिलाधिकारी से की गयी। शिकायत के बाद लेखपाल ने उक्त जमीन को ग्राम समाज की भूमि श्रेणी पांच में दर्ज कर दिया गया। इस बीच गांव में घरौनी वितरण के दौरान ज्ञात हुआ कि उक्त ग्राम समाज की दर्ज जमीन को पुनः रियाज के स्थान पर उन की पत्नी सबीहा तथा शमसुद्दीन की पत्नी हूर फातिमा के नाम घरौनी दर्ज कर दी गयी। जब जमीन ग्राम समाज की श्रेणी में दर्ज हो चुकी थी तो पुनः उसे घरौनी में किस आधार पर तब्दील कर दिया गया। इस सम्बंध में नवागत एसडीएम जलालपुर सदानंद सरोज ने जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन पीड़ित को दिया है।