Sunday, June 23, 2024
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बिना अनुमति के पेड़ काटने के मामले में मुकदमा दर्ज

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जलालपुर, अम्बेडकर नगर। ग्राम प्रधान द्वारा  सरकारी लकड़ी को गायब करना महंगा पड़ गया है वहीं पेड़ को काटने वाले के विरुद्ध वन विभाग द्वारा उ०प्र० ग्रामीण वन संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए पत्रावली को सीजेएम न्यायालय भेज दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जलालपुर कोतवाली क्षेत्र के जैनापुर  गांव निवासी आलोक कुमार ने सरकारी जमीन में लगे हुए आम के पेड़ को वन विभाग के बिना अनुमति को काट दिया था।  गांव के ही रवि कुमार ने  उपजिलाधिकारी समेत क्षेत्रीय वनाधिकारी को मामले की सूचना देते हुए वन विभाग में शिकायत दर्ज करवाई थी। वन विभाग की टीम ने जांच पड़ताल कर प्रकरण को सही पाए जाने पर लकड़ी को ग्राम प्रधान महानंद मौर्य के सुपुर्दगी में दे दिया था किंतु  प्रधान महानंद ने बगैर वन विभाग को सूचित किये लकड़ी गायब कर दी। इस दौरान वन विभाग में उन्हें कई नोटिस भेजे जवाब मांगा प्रधान ने कोई जवाब नहीं दिया। क्षेत्रीय वनाधिकारी स्नेह कुमार ने उनके तथा आलोक कुमार के विरुद्ध वन विभाग द्वारा उ०प्र० ग्रामीण वन संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया। क्षेत्रीय वनाधिकारी स्नेह कुमार ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर पत्रावली को न्यायालय हेतु भेज दिया है।

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