मिल्कीपुर, अयोध्या। हाई कोर्ट के आदेश पर शिक्षामित्र को भेजे गए 82 पेज के आरोप पत्र को बीएसए ने निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्र को संविदा कर्मी मानते हुए स्थाई कर्मी की तरह आरोप पत्र जारी करने पर ऐतराज जताया था। हाई कोर्ट के आदेश के पास कर शैली को लेकर बीएससी की फजीहत हो रही है।
मिल्कीपुर शिक्षा क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय मसेढ़ा में शिक्षामित्र पद पर तैनात नरसिंह का आरोप था कि एक शिकायत वापसी को लेकर उनके चचेरे भाई शिक्षक विजय कुमार सिंह पर बीएसए ने दबाव बनाया था। जिसके चलते उसे 16 मई को दिल का दौरा पड़ गया। नरसिंह का आरोप है की इसी घटना को लेकर उसकी बीएसए से कहा सुनी हो गई थी। बीएससी ने उसके खिलाफ 21 अगस्त को आरोप पत्र जारी कर दिया। 3 नवंबर को हाई कोर्ट के 24 घंटे में आरोप पत्र वापस लेने के आदेश के अनुपालन में बीएसए ने निरस्त किए जाने का पत्र जारी कर दिया है।