अंबेडकरनगर। बुनकरों की सुविधा और बिजली बिल में राहत देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना लागू कर दी है। शासनादेश के मुताबिक यह योजना 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी है। योजना के प्रावधानों से जनपद के हजारों बुनकरों को सीधा लाभ मिलेगा।
नगरीय क्षेत्र के लिए प्रावधान
नगरीय क्षेत्र के पावरलूम बुनकरों से 0.5 हार्स पावर तक के पावरलूम (60″ रीड स्पेस तक) पर 400 रुपये प्रतिमाह और 1 हार्स पावर से अधिक क्षमता (60″ से अधिक रीड स्पेस) वाले पावरलूम पर 800 रुपये प्रतिमाह फ्लैट रेट लिया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रावधान
ग्रामीण क्षेत्र में यह दर 0.5 हार्स पावर तक के पावरलूम पर 300 रुपये प्रतिमाह तथा 1 हार्स पावर से अधिक वाले पावरलूम पर 600 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है।
पांच किलोवाट से अधिक भार वाले कनेक्शन पर
5 किलोवाट से 9 किलोवाट तक के कनेक्शन पर 7.30 रुपये प्रति यूनिट एवं 290 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह फिक्स्ड चार्ज तथा 10 किलोवाट से ऊपर 6.57 रुपये प्रति यूनिट और 290 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह की दर से शुल्क देय होगा। सात हार्स पावर या उससे अधिक भार वाले पावरलूम उपभोक्ताओं को प्रति हार्स पावर 700 रुपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम 9100 रुपये तक अनुदान दिया जाएगा, जिसकी राशि बिजली बिल से घटाकर ही उपभोक्ताओं को बिल उपलब्ध कराया जाएगा।
अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान
बुनकरों को 7.5 प्रतिशत की दर से विद्युत कर चुकाना अनिवार्य होगा, 5 किलोवाट कनेक्शन में केवल 10 प्रतिशत तक सहयोगी उपकरणों की अनुमति होगी, संविदात्मक भार से अधिक उपयोग पर पेनाल्टी लगेगी, योजना का लाभ सिंगल व थ्री फेज दोनों कनेक्शनों को मिलेगा और घरेलू उपभोग हेतु अलग कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा।