◆ कोर्ट के आदेश पर दर्ज होगा केस,
◆ दो डाक्टर समेत 12 के खिलाफ दर्ज होगी रिपोर्ट
अयोध्या। मेडिकल कालेज के आउटसोर्सिंग कर्मचारी प्रभुनाथ मिश्रा की मौत के मामले में मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल, दो डाक्टर समेत 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंशुमाली पांडेय ने मामले में रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना करने का आदेश कोतवाल अयोध्या को दिया।
अधिवक्ता मार्तंड प्रताप सिंह ने बताया कि हैदरगंज थाना क्षेत्र के बिंदा मिश्र का पूरा पछियाना निवासी जगदीश चंद्र मिश्र का पुत्र प्रभुनाथ मिश्रा मेडिकल कालेज में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। 29 जुलाई की सुबह ड्यूटी के दौरान मेडिकल कॉलेज की 2020 बैच की दो छात्राएं बिना लाइन के उसकी केबिन के अंदर घुसकर रजिस्ट्रेशन पर्चा काटने का दबाव बनाने लगी। तब प्रभु नाथ ने दोनों से लाइन में लगकर परचा कटवाने के लिए कहा। जिसके बाद मौके पर पहुंचे अन्य लोगो ने उससे मारपीट किया।
आरोप है कि प्रिसिंपल ज्ञानेन्द्र कुमार ने प्रमुनाथ को अपने कमरे में बुलाकर दोनो छात्राओं से माफी मांगने के लिए कहा। यह न करने पर मुकदमा दर्ज कराने व नौकरी से निकालने की धमकी दी। जिससे तंग आकर आकर प्रभु नाथ ने जहर खा लिया। मामले में पुलिस ने कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज की तब मृतक के पिता ने अदालत में रिपोर्ट दर्ज करने की अर्जी दी। जिस पर न्यायालय द्वारा रिर्पोट दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है।