Thursday, August 20, 2026
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धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में दो अपराधी गैंग में सूचीबद्ध


◆ इनायतनगर पुलिस ने ‘जालसाजी गैंग डी-105/2026’ में किया शामिल


अयोध्या संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत इनायतनगर पुलिस की रिपोर्ट और पुलिस अधिकारियों की संस्तुति के आधार पर दो आरोपियों को जालसाजी गैंग डी-105/2026 (अयोध्या)’ में सूचीबद्ध किया गया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी गैंग बनाकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे अपराधों में संलिप्त रहे हैं।

पुलिस के मुताबिक गैंग में रंजीत कुमार मौर्या पुत्र बैजनाथ मौर्या, निवासी कुचेरा बाजार, थाना इनायतनगर, उम्र 34 वर्ष को गैंग लीडर तथा बैजनाथ मौर्या पुत्र रामबदल, निवासी कुचेरा बाजार, थाना इनायतनगर, उम्र 58 वर्ष को सदस्य बनाया गया है।

पुलिस के अनुसार रंजीत कुमार मौर्या के खिलाफ अयोध्या के इनायतनगर, कोतवाली नगर, खंडासा और रौनाही थानों के अलावा लखनऊ के गाजीपुर थाने में धोखाधड़ी, जालसाजी, अमानत में खयानत, धमकी समेत विभिन्न धाराओं में कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2026 का गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी शामिल है।

वहीं बैजनाथ मौर्या के खिलाफ रौनाही और इनायतनगर थाने में दर्ज मुकदमों के अलावा वर्ष 2026 में यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत भी मामला दर्ज है। पुलिस ने बताया कि गैंग की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से इसे गैंग के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

पुलिस के अनुसार गैंग के खिलाफ कार्रवाई संगठित अपराधों पर नियंत्रण और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर प्रभावी निगरानी के तहत की गई है।

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