Thursday, January 9, 2025
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पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम का कड़ाई से करें अनुपालन–जिलाधिकारी

Ayodhya Samachar


अंबेडकर नगर। जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में पीसीपीएनडीटी (पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी) की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुईl बैठक में पीसीपीएनडीटी के नोडल अधिकारी डॉ संजय वर्मा ने पीसीपीएनडीटी अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस अधिनियम को लागू करने का उद्देश्य गर्भाधान से पहले अथवा बाद में लिंग चयन तकनीक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना और लिंग चयनात्मक गर्भपात के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीक के दुरुपयोग को रोकना है।

         जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं संबंधित चिकित्सकों को पीसीपीएनडीटी अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि अधिनियम के नियमानुसार सभी केंद्रों पर रजिस्टर बनाया जाए जिसमें जांच के लिए आए समस्त महिलाओं एवं पुरुषों का विवरण अंकित किया जाए। प्रत्येक अनुवांशिक/अल्ट्रासाउंड सेंटर द्वारा जांच करने वाले प्रत्येक महिला का रिकॉर्ड रखा जाए और किसी भी कानूनी कार्यवाही के दौरान अंतिम निर्णय जाने तक अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाए। बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर अल्ट्रासाउंड हेतु निर्धारित रेट लिस्ट के साथ-साथ अल्ट्रासाउंड करने वाले चिकित्सक का नाम एवं समय अवधि को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिनियम के नियमानुसार सभी केंद्रों पर “यहां भ्रूण के लिंग की जांच नहीं किया जाता व अधिनियम के तहत लिंग निर्धारण कानूनी अपराध है” का नोटिस बोर्ड स्थानीय भाषा में अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी केंद्रों पर अधिनियम और नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन न हो और कोई भी चिकित्सा केंद्र, स्त्री रोग विशेषज्ञ या कोई भी व्यक्ति अथवा तकनीकी सेवाएं प्रदान करने वाले द्वारा किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करते हुए पाया जाए तो उसके ऊपर तत्काल कड़ी से कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

            मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सभी को संबोधित करते हुए बताया रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा ही सभी केंद्रों पर जांच किया जाए ऐसा न करने पर त्वरित कार्यवाही किया जाएगा। बैठक में जनपद के नवीन लाइसेंस के लिए आवेदन किए हुए उपस्थित चिकित्सकों से उनकी योग्यता के बारे में वार्ता किया गया।

       बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री आनंद कुमार शुक्ला, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार वर्मा सहित पीसीपीएनडीटी समिति के लीगल एडवाइजर, स्पेशलिस्ट चिकित्सक एवं समस्त अधीक्षक उपस्थित रहे l

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