◆ आरोपियों द्वारा दुष्कर्म के बाद गांव को बम से उड़ाने की दी जा रही थी धमकी
अयोध्या। खंडासा थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई दुराचार की घटना के आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। तथा दूसरा आरोपी भागने में सफल रहा है। जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना खण्डासा की पुलिस टीम द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध व्यक्तियों को रात में 9 बजे सतनापुर नहर से विनायकपुर मोड़ पर रोका गया। रोके जाने पर संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग किया गया। पुलिस टीम की जवाबी कार्रवाही में मोटर साइकिल सवार एक व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगी। जिससे वह मोटर साइकिल समेत गिर गया। दूसरा व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा। पूछताछ करने पर घायल व्यक्ति ने अपना नाम शहबान पुत्र मो वारिस, रायपट्टी थाना खण्डासा , अयोध्या बताया। फरार होने वाले व्यक्ति का नाम मोनू पुत्र यार मोहम्मद रायपट्टी थाना खण्डासा जनपद अयोध्या बताया।
दोनो आरोपियों पर खंडासा थानें में दर्ज 64, 351(2) बीएनएस, 3(2)वी, एससीएसटी एक्ट व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना खण्डासा जनपद अयोध्या के वांछित अभियुक्त है । मुठभेड़ के सम्बन्ध में थानाध्यक्ष थाना खण्डासा विवेक कुमार सिंह द्वारा थाना खण्डासा पर धारा 109(1) बीएनएस, 3/25 आयुध अधिनियम आरोपी शहबान पुत्र मो वारिस के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। आरोपी के पास से एक 315 बोर का अवैध तमंचा तथा बिना नंबर की मोटर साइकिल बरामद की गई है।
क्या है मामला
करीब 20 दिन पूर्व आरोपी ने 16 वर्षीय किशोरी को बुलाया और अनजाने में पहुंच गई फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी ने जब विरोध किया तो आरोपी अपने एक साथी के साथ किशोरी और उनके परिजनों को जान से मार देने की धमकी देना शुरू कर दिया। बुधवार को पीड़ित किशोरी ने अपने पिता के साथ थाने पहुंचकर खण्डासा पुलिस को आप बीती सुनाई।
पीड़िता का आरोप है कि घटना के बाद से ही आरोपी लगातार पीड़िता और परिवार को धमकी दे रहे थे। बीते दो सितंबर को अपराह्न तीन बजे आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ आए और पीड़िता का घर घेर लिया तथा पीड़िता को अपहरण कर कहीं अन्य जगह उठा ले जाने की बात करने लगे। जब परिजनों ने रोना-धोना शुरू कर दिया तो कहा कि यह छोटा सा मजरा है, पूरा गांव को बम से उड़ा देंगे। जिसमें सभी जलकर राख हो जाओगे।
मामले में पीड़िता की तहरीर पर आरोपी मानू पुत्र यार मोहम्मद तथा सहवान पुत्र वारिस के विरुद्ध दुष्कर्म, पाक्सो एवं एससी-एसटी एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत केस पंजीकृत किया गया था।