अयोध्या। भदरसा गैंगरेप की पीड़िता व उसके परिजनों को धमकाने के आरोपी भदरसा चेयरमैन मो. राशिद पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरूकर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र विजय सिंह ने आरोपी के शस्त्र लाइसेंस निलंबन के लिए नोटिस जारी किया है। नोटिस को कोतवाली नगर की पुलिस द्वारा उनके आवास पर चस्पा किया गया। इससे पूर्व 17 अगस्त को मामले के एक अन्य आरोपी जयसिंह राणा सहित मो. राशिद की अग्रिम जमानत याचिका न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है। तीन दिन में पुलिस के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना बयान देने का आदेश कोर्ट ने दिया था।
भदरसा चेयरमैन पर पीड़िता के परिजनों को सुलह के लिए धमकाने तथा जिला अस्पताल में पीड़िता के कमरे पास पहुंचने का आरोप लगा था। जहां उनके साथ सपा नेता जयसिंह राणा भी थे। मामले में नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में मो. राशिद द्वारा शस्त्र का दुरुपयोग किया जा सकता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के अनुसार मो. राशिद के पास शस्त्र का रहना जनहित में उचित नहीं है। इसलिए अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलम्बित की जाती है तथा शस्त्र को तत्काल सम्बंधित थाने पर जमा का निर्देश नोटिस में दिया गया है। इसके साथ में नोटिस में मो. राशिद से 29 अगस्त तक स्पष्टीकरण मांगा गया है।
कोतवाली नगर से चौकी इंचार्ज नवीन मंडी उमेश वर्मा के नेतृत्व में पहुंची पुलिस की टीम ने भदरसा चेयरमैन के आवास पर नोटिस को चस्पा किया। भदरसा चैयरमैन के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है।