अयोध्या। आगामी दिनों में विभिन्न त्योहारों, विभिन्न आयोगों की प्रतियोगी तथा शैक्षणिक परीक्षाओं का आयोजन होना है। जिसकों लेकर जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र विजय ने 18 सितम्बर तक जिले में निषेधाज्ञा लगा दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जनपद अयोध्या में किसी भी व्यक्ति, संस्था, संगठन, दल द्वारा किसी कार्यक्रम, माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव व सामाजिक सौमनस्य को बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया जायेगा। किसी प्रकार के आयोजन, समारोहों में भी अन्य अस्त्र-शस्त्र के साथ ही लाइसेंसी अस्त्रों का प्रदर्शन, हर्ष फायरिंग व उपयोग भी प्रतिबंधित होगा। ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, कर्मचारी, सिक्ख समुदाय के लोग धार्मिक हथियार के रूप में कृपाण धारण करने व बूढ़े, दिव्यांग व्यक्ति जो सहारे के लिए छड़ी या लाठी का प्रयोग करते हैं, इस प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल, संगठन बिना पूर्व अनुमति कोई जनसभा, नुक्कड़ सभा, रैली, जुलूस, सांस्कृतिक कार्यकम, पद यात्रा, विजयोत्सव आदि आयोजित नहीं करेगा और पूर्व अनुमति में उल्लिखित निर्धारित स्थल, मार्ग व अवधि नहीं बदलेगा। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।