Sunday, April 20, 2025
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भारत के नए कानून को लेकर जागरूकता गोष्ठी सम्पन्न


◆ नए कानूनों में महिलाओं, बच्चों और जानवरों से जुड़ी हिंसा के कानूनों को किया गया सख्त  – एसएसपी


मिल्कीपुर, अयोध्या। देश में अब से सभी नई एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत दर्ज की जाएंगी। हालांकि जो मामले एक जुलाई से पहले दर्ज किए गए हैं उनके अंतिम निपटारा होने तक उन केसों में पुराने कानूनों के तहत केस चलते रहेंगे। नए कानून में अब हत्या करने पर धारा 302 नहीं, 101 लगेगी। धोखाधड़ी की धारा 420 के स्थान पर अब 318 हो गई है। दुष्कर्म की धारा 376 नहीं, अब धारा 63 में मुकदमा दर्ज होगा। वही शादीशुदा महिला को फुसलाना अब अपराध है, जबकि जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध अब अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। एक जुलाई 2024 से देशभर में तीन नए क्रिमिनल कानून लागू होने से ये बदलाव हुए हैं। कई प्रोसीजरल बदलाव भी हुए है। जैसे अब घर बैठे ई- एफआईआर दर्ज कराकर तीसरे दिन अपनी इनफॉरमेशन रिपोर्ट की कॉपी प्राप्त कर सकेंगे। थाना परिसर में सोमवार को इन नए कानूनों की जानकारी के लिए गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में क्षेत्र के सम्भ्रांत लोग के साथ क्षेत्र की महिलाओं को इन नए कानूनों की जानकारी गोष्ठी में दी गई। गोष्ठी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राज करन नय्यर ने इन बदलावों के बारे में बताया। नए कानून क्या हैं, सजा, जुर्माना को लेकर क्या बदला है यह सब बताया। अभियोजन अधिकारी शरद यादव, अतुल मिश्रा ने बताया कि जो नए कानून आए हैं उनके बारे में लोगों, आम जनता और पुलिस कर्मियों को जानकारी देने के लिए गोष्ठियां की जा रही हैं। आज गोष्ठी का आयोजन इसलिए किया गया। ताकि सभी को उन कानूनों की जानकारी दी जा सके। इसमें महिलाओं बच्चों को लेकर कानूनों में कुछ बदलाव किए हैं, जिनकी जानकारी देते हुए कहा गया कि पहले हर अपराधों के अलग-अलग चैप्टर पर जानकारियां मिलती थी। लेकिन अब बच्चों और महिलाओं से संबंधित जो भी अपराध होंगे एक ही चैप्टर में सारी धाराएं मालूम हो जाएगी।

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