अयोध्या। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अयोध्या की देखरेख में 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रिलिटीगेशन स्तर के विवाद- धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट), बैंक वसूली वाद, श्रम विवाद वाद, विद्युत एंव जलवाद बिल (अशमनीय छोड़ कर) व अन्य (आपराधिक शमनीय, पारिवारिक एवं अन्य व्यवहार वाद) न्यायालय में लम्बित वाद (जो नेशनल जुडीशियल डाटा ग्रिड पर प्रदर्शित हो)- आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट), बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाऐ, श्रम विवाद वाद, विद्युत एंव जलवाद बिल (अशमनीय छोड़ कर), पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सर्विस मैटर से संबंधित वेतन, भत्ता और सेवानिवृत्ति लाभ के मामले, राजस्व वाद, जो जनपद न्यायालय और मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित हों व अन्य सिविल वाद किरायेदारी, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद, विशिष्ट अनुतोष वाद को निस्तारित करवाया जा सकता है। यह जानकारी अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अयोध्या ने दी।