जलालपुर,अंबेडकर नगर। एडवांस देने के बावजूद सामान न भेजने तथा पेशगी रकम मांगने के दौरान दबंग दुकानदार द्वारा जातिसूचक शब्दों के प्रयोग और गाली गलौज देकर जान से मारने की धमकी के मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित रामनयन पुत्र जयकरन निवासी ग्राम महुवल थाना जलालपुर ने विपक्षी रक्षा राम वर्मा पुत्र कमला चौधरी निवासी ग्राम भिटौरा उत्तर थाना बसखारी के विरुद्ध न्यायालय में प्रार्थना देकर शिकायत की थी जिसमे पीड़ित ने नवंबर 2021 में गिट्टी मोरंग सरिया आदि के लिए पेशगी रकम देने के बावजूद दुकानदार द्वारा समान न भेजने तथा सामान अथवा रुपए मांगने पर जातिसूचक शब्दों के प्रयोग के साथ गाली गलौज करने एवम जान से मारने का आरोप लगाया था।
पीड़ित ने इसकी शिकायत स्थानीय कोतवाली से लेकर उच्चाधिकारियों से भी की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अदालत ने पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर जलालपुर पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया। जलालपुर पुलिस ने एससी एसटी एक्ट समेत आईपीसी 420, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी संत कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।