Sunday, September 22, 2024
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भ्रामक खबर पर होगी कड़ी कार्यवाही – जिला निर्वाचन अधिकारी


अंबेडकर नगर। जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में एम०सी०एम०सी० टीम की बैठक आयोजित किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के अधीन कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के चुनावी पैम्फलेट या पोस्टर, हेण्डबिल या अन्य दस्तावेज प्रकाशक व मुद्रक के नाम, पता वर्णित किए बिना और प्रकाशक की घोषणा, जो कि दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित की गई हो, प्राप्त किए बगैर निर्वाचन के लिए न तो प्रकाशित व मुद्रित करेंगे और न ही मुद्रण या प्रकाशन करेंगे। यह ऐसे प्रेस की जिम्मेदारी है कि वह दस्तावेज के मुद्रण के बाद युक्तिसंगत समय के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को दस्तावेज की प्रति के साथ घोषणा की प्रति सौंपने हेतु निर्देशित किया गया।मीडिया प्रमाणन अनुवीक्षण समिति (एम०सी०एम०सी०) केबल नेटवर्क, रेडियो इत्यादि सहित इलेक्ट्रानिक/प्रिंट मीडिया के माध्यम से अभियान की बारीकी से निगरानी करने के निर्देश दिए गए।

      साथ ही साथ यह भी अवगत कराया गया कि भारतीय प्रेस परिषद द्वारा पेड न्यूज” को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि कोई भी खबर या विश्लेषण जो (प्रिन्ट या इलेक्ट्रॉनिक) मीडिया में नकद या अन्य किसी रूप में प्रतिफल के लिए प्रकाशित किया गया है। पेड न्यूज प्रकाशित करने पर संबंधित मीडिया को चुनाव आयोग के निर्देश के क्रम में नोटिस जारी कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इसी क्रम में फेक न्यूज पर एमसीएमसी कमेटी को निगरानी करने के निर्देश दिए गए। तथा यह भी कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पर यदि किसी प्रकार की भ्रामक खबर प्रकाशित/प्रसारित की जाती है तो निर्वाचन आयोग के दिए गए निर्देशों के क्रम में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अपर जिलाधिकारी न्यायिक, समस्त उप जिलाधिकारी, एमसीएमसी टीम के सदस्य मौके पर उपस्थित रहे।

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