आलापुर अम्बेडकर नगर। दुराचार के एक मामले में आरोपी को न्यायालय ने दोषमुक्त करार दिया है । मालूम हो थाना क्षेत्र जहाँगीरगंज अन्तर्गत ग्राम नेवारी दुराजपुर में 25 अक्तूबर 2017 को एक मुक़दमा लड़की के पिता ने धारा 376 व 506 आईपीसी में दर्ज कराया गया था। लगभग छ: साल चले इस मुकदमें में सत्र-परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो प्रथम सुशील कुमार चतुर्थ द्वारा आरोपी अकमल को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया। अकमल की तरफ से अधिवक्ता अनिल कुमार द्विवेदी व गुड्डू द्विवेदी द्वारा जो साक्ष्य व दलीलें दी गई उस पर अदालत ने अपनी मुहर लगाते हुए आरोपी अकमल को धारा 376 व 506 आईपीसी से दोषमुक्त करार दिया। छ: साल बाद दोषमुक्त होने पर अकमल के परिजनों ने जहाँ खुशी जाहिर की है।