जलालपुर अम्बेडकर नगर। मालीपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 36 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद गुरुवार को विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायालय द्वारा सुनाया गया।
जानकारी के अनुसार मालीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किए जाने के आरोप में वर्ष 2016 में मालीपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में थाना क्षेत्र के ज्योतिपुर समैसा गांव निवासी विष्णु उपाध्याय पुत्र राम लखन को आरोपी बनाया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान मालीपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर माननीय विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 36 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
थानाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार मौर्य ने बताया कि पुलिस की मजबूत पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है, जिससे पीड़िता को न्याय मिला है।