Saturday, September 21, 2024
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जनपद में लगी धारा 144, 2 जनवरी 2023 तक रहेगी प्रभावी

अयोध्या । जिला मजिस्ट्रेट नितीश कुमार ने बताया कि आगामी दिवसों में विभिन्न धार्मिक एंव राजनैतिक संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों आदि द्वारा जनपद अयोध्या के विभिन्न भागों में धरना प्रदर्शन, जुलूस मार्च, पदयात्रा इत्यादि द्वारा अथवा अन्य प्रकार के अविधिक, असामाजिक क्रिया कलापों एवं कार्यक्रमों से शान्ति व्यवस्था भंग की जा सकती है।

उन्होने बताया कि आगामी अवधि में विरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस, गुरू तेग बहादुर शहीद दिवस, चौधरी चरण सिंह जयंती, क्रिसमस ईव, क्रिसमस डे, गुरू गोविन्द सिंह जयंती, नववर्ष आदि विभिन्न त्योहारों के साथ ही विभिन्न सेवा आयोगों की प्रतियोगी/शैक्षणिक परीक्षाएं आदि आयोजित होना सम्भावित हैं। अतः आगामी समय में सम्भावित विभिन्न धार्मिक, राजनैतिक, संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों के सम्भावित आयोजनों/कार्यक्रमों के साथ ही उल्लिखित त्योहारों परीक्षाओं, जनपद अयोध्या के विभिन्न मन्दिर, मठ, धर्मशालाओं आदि में आयोजित कार्यक्रमों, कोरोना वायरस कोविड-19 कारण फैल रही महामारी व सचारी रोगों, आदि को लेकर जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गयी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और यदि बीच में वापस न लिया गया, तो 02 जनवरी 2023 तक प्रभावी रहेंगे।

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